शादी का झांसा, शोषण का आरोप और फिर इनकार… ‘अभियान संवेदना’ में रायगढ़ पुलिस का त्वरित एक्शन, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

शादी का झांसा, शोषण का आरोप और फिर इनकार… ‘अभियान संवेदना’ में रायगढ़ पुलिस का त्वरित एक्शन, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

खरसिया। शादी का वादा करके कथित शारीरिक शोषण और फिर शादी से इनकार करने का गंभीर मामला खरसिया में सामने आया है। नाबालिग से जुड़े इस मामले में रायगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी के खिलाफ BNS और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

यह कार्रवाई एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में महिला एवं बालिकाओं से जुड़े अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे ‘अभियान संवेदना’ के तहत की गई। एडिशनल एसपी अनिल सोनी के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी खरसिया सतीश भार्गव के पर्यवेक्षण में चौकी खरसिया पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिकायत पर तत्काल कार्रवाई शुरू की।

पुलिस के अनुसार, 14 अक्टूबर 2026 को पीड़िता ने चौकी खरसिया में आवेदन देकर स्थानीय निवासी छोटू राजपूत के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि सितंबर 2024 में उसकी पहचान आरोपी से हुई थी। मोबाइल नंबर के जरिए बातचीत शुरू होने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर शादी का प्रलोभन देकर उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़िता के मुताबिक, 22 सितंबर 2024 को आरोपी उसे घुमाने के बहाने खरसिया के जंगल की ओर ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद भी कई बार शारीरिक शोषण किए जाने का आरोप है।पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह करीब चार माह की गर्भवती है और अब आरोपी शादी करने से इनकार कर रहा है।

शिकायत की गंभीरता को देखते हुए चौकी प्रभारी निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। महिला विवेचक के माध्यम से पीड़िता के कथन दर्ज कराए गए और उसके अभिमत के अनुसार मेडिकल परीक्षण कराया गया।पुलिस ने अपराध क्रमांक 528/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(m) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया।

इसके बाद पुलिस टीम ने वार्ड क्रमांक 8, अटल आवास खरसिया निवासी छोटू राजपूत, पिता शौकी लाल राजपूत, को हिरासत में लिया। आवश्यक वैधानिक और मेडिकल औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी, प्रशिक्षु उप निरीक्षक प्रिया साहू, महिला प्रधान आरक्षक ममता मिंज तथा आरक्षक धनंजय कश्यप, कीर्ति सिदार, साविल चंद्रा, सिदार सिंह और गोविन्द बनर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

रायगढ़ पुलिस का कहना है कि ‘अभियान संवेदना’ के तहत महिला एवं बालिकाओं से संबंधित अपराधों में त्वरित कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं।

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