लक्ष्मीनारायण राठौर की सटीक विवेचना लाई रंग, कोठीकुंडा हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्रकैद

लक्ष्मीनारायण राठौर की सटीक विवेचना लाई रंग, कोठीकुंडा हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्रकैद

पारिवारिक विवाद से शुरू हुआ था खूनी संघर्ष, तिहारू साहू की इलाज के दौरान हुई थी मौत,कोर्ट में मजबूत साक्ष्यों के आधार पर फैसला

रायगढ़/खरसिया, 9 सितंबर 2026। खरसिया के जोबी क्षेत्र के बहुचर्चित कोठीकुंडा हत्याकांड में न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। अपर सत्र न्यायाधीश खरसिया श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव की अदालत ने तिहारू साहू की हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और ₹2,000-₹2,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

इस पूरे मामले में पुलिस चौकी जोबी के प्रभारी एएसआई लक्ष्मीनारायण राठौर की सटीक और साक्ष्यपरक विवेचना अहम कड़ी साबित हुई। घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने से लेकर गवाहों के बयान और मामले की कड़ियों को जोड़ने तक की विवेचना को पुलिस की कार्रवाई की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। वहीं, न्यायालय में अपर लोक अभियोजक तन्मय बनर्जी की प्रभावी पैरवी ने भी मामले को मजबूती दी।

एक पारिवारिक विवाद ने ले लिया था खूनी मोड़ मामला 7 जुलाई 2025 का है। ग्राम कोठीकुंडा में तिहारू साहू के साथ पारिवारिक विवाद को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट और फिर जानलेवा हमले तक पहुंच गई।पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक, तिहारू साहू अपनी दूसरी पत्नी सुकमति साहू के साथ मोटरसाइकिल से मसनिया कला की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कोठीकुंडा में उनके बेटे विकास साहू के घर के सामने उनकी पहली पत्नी जानकी साहू ने रास्ते में लंबा बांस रखकर मोटरसाइकिल रुकवा दी। इसके बाद विवाद शुरू हुआ और जया साहू भी मौके पर पहुंच गई।इसी बीच विकास साहू और भुनेश्वर साहू भी वहां आ गए। आरोप है कि चारों ने मिलकर तिहारू साहू के साथ मारपीट की। इसी दौरान विकास साहू ने धारदार टांगी से तिहारू पर हमला कर दिया। हमले में उनके आंख के ऊपर, भुजा, जांघ और पैर में गंभीर चोटें आईं।

इलाज के दौरान बिगड़ी हालत, 12 जुलाई को मौत घटना के दो दिन बाद, 9 जुलाई 2025 को सुकमति साहू ने पुलिस चौकी जोबी में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराध क्रमांक 373/2025 के तहत बीएनएस की संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

गंभीर रूप से घायल तिहारू साहू का उपचार जारी था, लेकिन 12 जुलाई 2025 को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद मामले में हत्या की धारा 103(1) बीएनएस जोड़ी गई और विवेचना को उसी दिशा में आगे बढ़ाया गया।

ASI लक्ष्मीनारायण राठौर की investigation बनी मजबूत कड़ी हत्या जैसे गंभीर मामले में पुलिस चौकी जोबी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मीनारायण राठौर ने विवेचना को बेहद गंभीरता से आगे बढ़ाया। महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए गए, घटना से जुड़े भौतिक साक्ष्य जुटाए गए और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा गया।

पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए 8 सितंबर 2025 को न्यायालय में चालान पेश कर दिया, यानी एफआईआर के लगभग दो महीने के भीतर विवेचना पूरी कर अभियोग पत्र प्रस्तुत कर दिया गया।यही focused investigation और evidence-based कार्रवाई आगे चलकर न्यायालय में अभियोजन के लिए मजबूत आधार बनी।

अभियोजन की मजबूत पैरवी, चारों आरोपियों को Life imprisonment न्यायालय में पुलिस द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र और विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपर लोक अभियोजक तन्मय बनर्जी ने मामले की प्रभावी पैरवी की। करीब एक वर्ष के भीतर न्यायालय ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को हत्या के अपराध में दोषसिद्ध कर दिया।अदालत ने विकास साहू, भुनेश्वर साहू, जानकी साहू और जया साहू को आजीवन कारावास तथा ₹2,000-₹2,000 के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस की कार्रवाई को मिली न्यायिक मुहर इस फैसले के बाद एक बार फिर यह सामने आया कि किसी गंभीर अपराध में केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि सटीक investigation, मजबूत evidence collection और effective prosecution भी सजा तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

रायगढ़ पुलिस के अनुसार, एसएसपी शशि मोहन सिंह द्वारा न्यायालयीन मामलों में गवाहों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा समंस और वारंट की समय-सीमा में तामीली को लेकर लगातार निर्देश दिए जाते रहे हैं। इसी समन्वित कार्रवाई का परिणाम है कि कोठीकुंडा के इस चर्चित हत्याकांड में चारों आरोपियों को न्यायालय से कठोर सजा मिली।

दोषसिद्ध आरोपी 1. विकास साहू, पिता तिहारू साहू, उम्र 23 वर्ष, निवासी कोठीकुंडा।2. भुनेश्वर साहू, पिता तेस्स राम, उम्र 38 वर्ष, निवासी तिउर, थाना खरसिया।3. जानकी साहू, पति तिहारू साहू, उम्र 45 वर्ष, निवासी कोठीकुंडा।4. जया साहू, पति दिलीप साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी भागोड़ीह, थाना खरसिया, वर्तमान पता तिउर।

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