फर्जी ट्रांजिट पास के जरिए लकड़ी परिवहन का मामला, वन विभाग ने दो आरोपियों को पकड़ा
रामानुजगंज बैरियर पर कार्रवाई, वाहन और काष्ठ जब्त; आरोपियों से पूछताछ जारी
अंबिकापुर रेंज के अंतर्गत रामानुजगंज बैरियर पर वन विभाग की टीम ने फर्जी ट्रांजिट पास (TP) के जरिए काष्ठ परिवहन किए जाने के मामले में दो आरोपियों को पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान संबंधित वाहन और काष्ठ की जब्ती की गई है। मामले में दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मामले में वाहन क्रमांक JH09 AS 2401 से संबंधित कार्रवाई की गई है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बीरबल सिंह, पिता निहोरा सिंह, तथा प्रमोद कुमार केरकेट्टा, पिता प्रेम लाल केरकेट्टा के रूप में हुई है।

वन विभाग ने प्रकरण में छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 की धारा 3, 4, 5, 6 एवं 22 के तहत कार्रवाई की है। वहीं, भारतीय वन अधिनियम की धारा 52(1) के अंतर्गत वाहन एवं काष्ठ की जब्ती की गई है। मामले में POR क्रमांक 20625/20 दर्ज किया गया है।
इस कार्रवाई में IFS अधिकारी कुणाल मिश्रा,परिक्षेत्राधिकारी आशीष देवांगन, परिक्षेत्र सहायक दिनेश टोप्पो, वनरक्षक नवीन कुमार सिंह, संदीप किंडो, सुभाष सिंह सहित बैरियर के समस्त स्टाफ की भूमिका रही।
फिलहाल वन विभाग की ओर से मामले में आगे की पूछताछ एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।







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