बैठक दिनांक 21/04/25
डॉ हितेश गबेल,उपाध्यक्ष,जनपद पंचायत खरसिया(अध्यक्ष,स्थायी शिक्षा समिति) की अध्यक्षता में दिनाँक 21.04.2025 को जनपद पंचायत खरसिया के सभा कक्ष में विकास खंड-खरसिया के सभी अशासकीय शालाओं के प्रधान पाठक/प्राचार्यों की बैठक आयोजित हुई
आज दिनाँक 21/04/2025 को जनपद पंचायत खरसिया के उपाध्यक्ष डॉ. हितेश गवेल (अध्यक्ष स्थायी शिक्षा समिति की अध्यक्षता में विकास खण्ड खरसिया के समस्त अशासकीय शालाओं के प्राचार्य / प्रधान पाठकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थायी शिक्षा समिति के सदस्यगण (जनपद पंचायत सदस्य) भी उपस्थित रहे। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई:
① आराटीई अंतर्गत पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रप्त आवेदन में चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश सभी विद्यालय सुनिश्चित करें। (शिक्षा के अधिकार के नियमों को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे
१) पाठ्यपुस्तकः – सभी अशासकीय विद्यालय ना CBSE से संबंद है, वे NCERT की किताब एवं छत्तीसगढ़ संबंद्ध विद्यालय SCERT की किताबें विद्यालय में संचालित करें-अतिरिक्त विषय संचालित करने वाले विद्यालय
जिला शिक्षा अधिकारी की
अनुसंशा अनिवार्य रूप से लें। विद्यालय में कौन कौन सी पुस्तकें संचालित हो रही हैं। एवं किन स्थानीय पुस्तक दुकान में उपलब्ध हैं की जानकारी विद्यालय में प्रदर्शित किया जाए। विद्यालय में पुस्तकों का विक्रय किसी भी स्थिति में ना किये जावे।
(3) फीस विनियमन समितिः विद्यालय में फीस वृद्धि हेतु शासन के नियमानुसार 8% बढ़ोत्तरी की जा सकती है इसके लिए शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए,फीस विनियामक समिति से प्रस्ताव अनिवार्य रूप से पास कराई जाए साथ ही विद्यालय में क्या अतिरिक्त सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है यह भी उल्लेख किया जावे।
④ शाला गणवेश – विद्यालय में शाला गणवेश की विक्रय करना प्रतिबंधित है। शाला गणवेश स्थानीय बाजार में किन किन दुकानों पर उपलब्ध है। संबंधित दुकान की सूची और गणवेश के मूल्य की जानकारी विद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाए।
⑤ परिवहन हेतु वाहन– विद्यालय में छात्रों के परिवहन हेतु प्रयोग कोई जा रहे वाहन कक पंजीयन फिटनेस चेक अप आर टी ओ से अनिवार्य रूप से कराई जाए। साथ ही ड्राइवर की ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड विद्यालय में सुरक्षित रखे जाएं। ड्राइवर से इस आशय की शपथ पत्र भी लिया जावे की वह नशापान ना करता हो । विद्यालय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
6) अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किसी भी छात्र को शारीरिक रूप से दंड ना दिया जाये। किसी भी शिक्षक के द्वारा किसी छात्र को शारीरिक दंड दिए जाने का कोई प्रावधान नही है। अतः ऐसी शिकायत किसी भी विद्यालय से नही आनी चाहिए। निजी विद्यालय यह सुनिश्चित करें।
7. सभी अशासकीय विद्यालयों में बालक एवं बालिका हेतु पृथक पृथक शौचालय अनिवार्य रूप से निर्मित हो दैनिक रूप से शौचायलयों की सफाई हो।
शौचालय साफ सुथरे हो । नियमित रूप से सफाई एवं फिनाईल का डेली प्रयोग सुनिश्चित करें।
⑧ पेयजल की उपलब्धता:- सभी विद्यालयों में पेलजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो। पेयजल साफ, स्वच्छ हो। यदि संभव हो तो अशासकीय विद्यालयोन में आर ओ वाटर की व्यवस्था करें।
9) अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की योग्यता – अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शासन के मापदण्ड के अनुरूप टी ई टी,डीएलएड,बीएड की डिग्री अवश्य रखते हों।
शासन के द्वारा शिक्षकों के लिए निर्धारित आपदंडों की पूर्ति करने वाले शिक्षकों को ही अशासकीय विद्यालय में विद्यालय शिक्षक नियुक्त करें।
बैठक में शिक्षा समिति के सदस्य (जनपद सदस्य)- आरती लक्ष्मी पटेल,बालेश्वरी राठिया एवं अर्चना सिदार सम्मिलित हुए। शिक्षा विभाग से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार देवांगन एवं बी आर सी प्रदीप कुमार साहू उपस्थित रहे।














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