नहर पाली हत्याकांड में दोषी भगतराम रत्नाकर को आजीवन कारावास, मजबूत पुलिस विवेचना और प्रभावी पैरवी से मिला न्याय

खरसिया/रायगढ़ | बहुचर्चित नहर पाली jsw हत्याकांड में न्यायालय ने दोषी भगतराम रत्नाकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए हत्या के मामले में कड़ा संदेश दिया है।

थाना भूपदेवपुर के अपराध क्रमांक 73/2024 से जुड़े इस प्रकरण में खरसिया स्थित अपर सत्र न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव ने 22 जुलाई 2026 को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत दोषी करार दिया।न्यायालय ने दोषी भगतराम रत्नाकर (28 वर्ष), निवासी ग्राम धिवरा, थाना बिर्रा, जिला सक्ती को आजीवन कारावास तथा 2,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में उसे दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। फैसले के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को जिला जेल रायगढ़ भेजने के लिए सुपुर्दगी वारंट भी जारी कर दिया।

इंस्पेक्टर सीताराम ध्रुव की विवेचना बनी फैसले की मजबूत नींव

इस चर्चित हत्याकांड में तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सीताराम ध्रुव ने विवेचना की जिम्मेदारी संभाली थी। घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य, वैज्ञानिक जांच, गवाहों के बयान और साक्ष्यों की मजबूत कड़ी तैयार कर न्यायालय के समक्ष ऐसा केस प्रस्तुत किया गया, जिसने अभियोजन पक्ष को मजबूती प्रदान की। विवेचना की गुणवत्ता और साक्ष्यों की सटीक प्रस्तुति इस मामले में दोषसिद्धि का अहम आधार बनी।

प्रभावी अभियोजन से मिली सफलता

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रभावी ढंग से न्यायालय में अपना पक्ष रखा। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन की मजबूत पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जुर्माना अब तक जमा नहीं

न्यायालय के आदेश के अनुसार अभियुक्त ने अब तक अर्थदंड की राशि जमा नहीं की है। साथ ही वह पहले से न्यायिक अभिरक्षा में था। आदेश के बाद उसे जिला जेल रायगढ़ में भेज दिया गया, जहां वह न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा का पालन करेगा।

यह फैसला एक बार फिर दर्शाता है कि मजबूत पुलिस विवेचना, ठोस साक्ष्य और प्रभावी अभियोजन के दम पर गंभीर अपराधों में दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा दिलाई जा सकती है।

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