CBI कोर्ट में शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति पर ₹10 हजार जुर्माना, राहुल बंसल के वकील ने उठाया मीडिया ट्रायल का मुद्दा

CBI कोर्ट में शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति पर ₹10 हजार जुर्माना, राहुल बंसल के वकील ने उठाया मीडिया ट्रायल का मुद्दा

रायपुर/अंबिकापुर IPS अधिकारी राहुल बंसल से जुड़े कथित ₹1 करोड़ के लेनदेन मामले में मंगलवार को CBI कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष के दोबारा उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने ₹10,000 का जुर्माना लगाए जाने की बात सामने आई है।

जानकारी के मुताबिक, पिछली सुनवाई में भी शिकायतकर्ता पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगली तारीख की मांग कर चुका था। मंगलवार को हुई सुनवाई में भी शिकायतकर्ता पक्ष के उपस्थित नहीं होने पर अदालत की ओर से जुर्माने की कार्रवाई की गई।

वकील ने उठाया एकतरफा मीडिया ट्रायल का मुद्दा

सुनवाई के दौरान IPS राहुल बंसल की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष एकतरफा मीडिया ट्रायल का मुद्दा उठाया। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि न्यायालय के निर्देशों के बावजूद दूसरे पक्ष की ओर से ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से मामले को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

वकील ने इसे गंभीर बताते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों से राहुल बंसल की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

कोर्ट की कार्यवाही पर नजर

मामले में शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से लगाए गए आरोप और राहुल बंसल की ओर से रखी गई दलीलें फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। ऐसे में मामले में अंतिम निष्कर्ष न्यायालय के निर्णय के बाद ही सामने आएगा।

NKB National News की यह रिपोर्ट उपलब्ध जानकारी और संबंधित पक्ष की ओर से सामने रखे गए दावों पर आधारित है। न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध होने पर उसमें दर्ज तथ्यों और टिप्पणियों के आधार पर खबर को अपडेट किया जा सकता है।

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