सारसमार में अवैध महुआ शराब पर छाल पुलिस का एक्शन, 14 लीटर शराब जब्त; आरोपी गिरफ्तार
रायगढ़/छाल। अवैध शराब के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत SSP शशिमोहन सिंह ASP अनिल सोनी के निर्देश पर एवं एसडीओपी सतीश भार्गव के मार्गदर्शन में छाल पुलिस ने ग्राम सारसमार में बड़ी कार्रवाई करते हुए हाथ भट्ठी से बनी 14 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है। बरामद शराब की कुल कीमत करीब 2,800 रुपये बताई गई है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की रेड कार्रवाई21 अगस्त 2026 को सउनि शिवकुमार खरे के हमराह पुलिस टीम जुर्म जरायम पतासाजी एवं Minor Act की कार्रवाई के लिए देहात ग्राम छाल-सारसमार क्षेत्र में रवाना हुई थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सारसमार निवासी संजय कुमार साण्डेल मेन रोड किनारे अवैध रूप से हाथ भट्ठी से बनी कच्ची महुआ शराब बिक्री के लिए रखे हुए है।सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस ने गवाह रामनिवास एवं रूपेन्द्र यादव को तलब किया। उन्हें धारा 179 BNSS के तहत नोटिस देकर मुखबिर सूचना का पंचनामा तैयार किया गया। इसके बाद पुलिस टीम ने गवाहों के साथ मौके पर पहुंचकर Red Action की।
14 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद मौके पर आरोपी संजय कुमार साण्डेल पिता स्व. साधराम साण्डेल, उम्र 45 वर्ष, निवासी सारसमार, थाना छाल, जिला रायगढ़ को अवैध रूप से शराब बिक्री के लिए रखे हुए पाया गया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक थैले में रखी 02-02 लीटर क्षमता वाली 04 प्लास्टिक बोतलों में कुल 08 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की, जिसकी कीमत करीब 1,600 रुपये है। इसके अलावा 02-02 लीटर क्षमता वाली 03 हरे रंग की प्लास्टिक बोतलों में कुल 06 लीटर कच्ची महुआ शराब मिली, जिसकी कीमत करीब 1,200 रुपये बताई गई है।इस तरह पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 14 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 2,800 रुपये है, बरामद कर जप्ती पंचनामा तैयार किया और शराब को विधिवत सीलबंद किया।
लाइसेंस मांगने पर नहीं मिला कोई वैध दस्तावेज पुलिस द्वारा आरोपी से शराब रखने और बिक्री करने के संबंध में धारा 94 BNSS के तहत नोटिस देकर वैध दस्तावेज अथवा लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन आरोपी के पास कोई वैध License/Document नहीं पाया गया।
मौके पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत अपराध बनना पाया गया।
रात 11:50 बजे आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने आरोपी संजय साण्डेल को दिनांक 21 अगस्त 2026 को रात 11:50 बजे गिरफ्तार किया। इसके बाद थाना छाल में अपराध क्रमांक 200/2026 धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई। जब्त शराब के संबंध में धारा 105 BNSS के तहत भी कार्रवाई की गई है।
ICJS पोर्टल पर भी की गई जांच मामले की जांच के दौरान आरोपी का ICJS Portal पर रिकॉर्ड चेक किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ अन्य अपराध दर्ज होना नहीं पाया गया। हालांकि प्रकरण में जब्त शराब का मुलाहिजा कराया जाना अभी शेष है और मामले की विवेचना जारी है।
03 सितंबर तक Judicial Remand की मांग मामले की विवेचना अभी पूर्ण नहीं होने के कारण पुलिस ने न्यायालय से आरोपी का 03 सितंबर 2026 तक Judicial Remand स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। प्रकरण की Case Diary सहित आवश्यक दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।
कार्रवाई में इनकी रही अहम भूमिका
इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक नासिर खान,सउनि शिवकुमार खरे, प्रधान आरक्षक धीरसाय तिर्की, आरक्षक सुरेंद्र बंशी, आरक्षक मुकेश यादव सहित थाना छाल पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ लगातार Action जारी रखने की बात कही गई है।







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