रायगढ़ में 4 बड़ी Coal & Power Projects बनीं Protected Zone, बिना अनुमति Entry पर रोक

रायगढ़ में 4 बड़ी Coal & Power Projects बनीं Protected Zone, बिना अनुमति Entry पर रोक

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने जारी किए आदेश | Coal Production, Power Supply और Critical Infrastructure की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसलारायगढ़, 1 सितंबर 2026। जिले में कोयला उत्पादन और विद्युत आपूर्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 25, 26 एवं 28 के तहत जिले की चार प्रमुख कोयला एवं विद्युत परियोजनाओं तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों को संरक्षित-प्रतिबंधित क्षेत्र (Protected Area) घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।प्रशासन का यह कदम इन परियोजनाओं में निर्बाध Coal Production, Power Generation, Coal Transmission और Critical Industrial Infrastructure की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

संबंधित कंपनियों के आवेदनों के बाद SDM एवं राजस्व अधिकारियों से कराई गई जांच और प्राप्त वस्तुस्थिति प्रतिवेदनों के आधार पर यह निर्णय लिया गया।

अडानी पावर का छोटेभंडार Project Area प्रोटीक्टेड

अडानी पावर लिमिटेड के छोटेभंडार, बड़ेभंडार, अमलीभौना, सरवानी सहित संबंधित ग्रामों में स्थित संपूर्ण परियोजना क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें छोटेभंडार स्थित Power Generation Plant भी शामिल है। प्रशासनिक रिपोर्ट में इसे राज्य की ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण इकाई बताते हुए निर्बाध विद्युत उत्पादन और आपूर्ति के लिए सुरक्षा व्यवस्था को आवश्यक माना गया है।

तलाईपल्ली Coal Mine का बड़ा हिस्सा सुरक्षा दायरे में

NTPC Mining Limited की तलाईपल्ली Coal Mining Project के तहसील घरघोड़ा स्थित संपूर्ण परियोजना क्षेत्र, खदान क्षेत्र और उससे जुड़े महत्वपूर्ण परिसरों को भी Protected Area घोषित किया गया है।इसके दायरे में Coal Handling Plant, Coal Stock Yard, Wharfwall-1, 2 एवं 3, East Pit, West Pit, Central Pit, Mining Operation Area, Administrative Building, Coal Lab, Railway Siding, Magazine परिसर, Pit Office, Weigh Bridge, Stabilization Centre, VTC एवं Safety Park, Sub-Station, Contractor Camp, NTPC Kosal Vihar Township, Kanchanpur सहित संबंधित पहुंच मार्ग शामिल हैं।

SECL Chhal के 6 महत्वपूर्ण परिसर Protected

SECL Chhal Opencast Mines (Seam-III Project) के छह प्रमुख परिसरों को भी संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इनमें Silo, Railway Siding एवं Mobile Crusher, Coal Stock Area, Mining Operating Area एवं Workshop, Coal Sampling Area, Security Check Post तथा Sub Area Manager Office एवं Central Stock Area शामिल हैं।इन परिसरों की सीमाएं संबंधित मार्गों, चौक, नदी और आसपास की भूमि को आधार बनाकर प्रशासनिक आदेश में निर्धारित की गई हैं।

Jindal Power की 6 बड़ी Projects भी दायरे में

Jindal Power Limited की छह प्रमुख परियोजनाओं और संबंधित परिसंपत्तियों को भी Protected-Restricted Area घोषित किया गया है। इनमें Gare Pelma IV/1, Gare Pelma IV&283 और Gare Pelma IV/6 Coal Mines, संबंधित Mining एवं Operational Areas, 3400 MW Tamnar Power Plant एवं Ash Dyke, Coal Handling Plant एवं Coal Washery, Cross Country Pipe Conveyor (CCPC) Corridor, Dongamahua Captive Power Plant, Coal Stock Yard, Magazine, ANFO Plant तथा अन्य महत्वपूर्ण Operational एवं Safety Installations शामिल हैं।

बिना Valid Permission Entry नहीं

जिला प्रशासन के आदेश के बाद इन संरक्षित क्षेत्रों में बिना सक्षम अनुमति प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी Valid ID Card अथवा Entry Pass के आधार पर ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रवेश दिया जाएगा। Entry Pass में संबंधित क्षेत्र, प्रवेश का उद्देश्य, कार्य की प्रकृति और अनुमति की Validity स्पष्ट रूप से दर्ज होना जरूरी होगा।

इसके अलावा जिला दंडाधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना सभा, बैठक, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस, चक्काजाम या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।निर्धारित अनुमति के बिना Wireless Set, Unauthorized Camera अथवा Recording Device, हथियार, विस्फोटक, रासायनिक या ज्वलनशील पदार्थ लेकर Protected Area में प्रवेश पर भी रोक रहेगी।

Violation पर होगी Legal एक्शन

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संरक्षित क्षेत्रों में Unauthorized Entry और अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों पर सख्ती से नियंत्रण रखा जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संगठन के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 25, 26 एवं 28 तथा अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि जिले की एक अन्य महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजना NTPC Limited Lara के संपूर्ण परियोजना क्षेत्र को भी पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 26 के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है।

जिला प्रशासन के इस फैसले से रायगढ़ में Coal Production, Coal Transmission और Power Generation से जुड़ी Critical Projects की Security व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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