103 किलो गांजा तस्करी केस में 15 साल की सजा, तत्कालीन TI प्रशांत राव आहेर की Investigation और अभियोजन की मजबूत पैरवी से मिली बड़ी सफलता!

103 किलो गांजा तस्करी पर कोर्ट का बड़ा फैसला! आरोपी वरुण सिंह को 15 साल की कठोर सजा, ₹1.50 लाख जुर्माना

Raigarh Police की मजबूत Investigation और Prosecution की प्रभावी पैरवी ने दिलाई बड़ी कानूनी सफलता, 14 गवाहों और 65 महत्वपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर Special NDPS Court ने सुनाया फैसला

रायगढ़। गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में रायगढ़ पुलिस को न्यायालय से महत्वपूर्ण सफलता मिली है। करीब 103 किलो गांजा के अवैध परिवहन के मामले में विशेष न्यायालय (NDPS Act) ने आरोपी वरुण सिंह को दोषी ठहराते हुए 15 साल के कठोर कारावास और 1 लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

इस फैसले में पुलिस की प्रभावी Investigation, मजबूत Evidence Collection और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी की अहम भूमिका रही।मामला 10 सितंबर 2023 का है, जब थाना चक्रधरनगर पुलिस ने रायगढ़ के ग्राम नवापाली मुख्य मार्ग पर कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के आरोपी को पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 20 पैकेट में रखा कुल 103.150 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ का अवैध परिवहन किया जा रहा था, जिसके लिए आरोपी के पास कोई वैध अनुज्ञप्ति अथवा प्राधिकार पत्र नहीं था।

पुलिस ने मौके पर गांजा जब्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 452/2023 के तहत धारा 20(B) NDPS Act में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान वरुण सिंह पिता राणा प्रताप सिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी सीसीएल कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 12, बैकुंठपुर, जिला कोरिया के रूप में हुई थी।इस पूरे मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक Prashant Rao Aher ने विवेचना की जिम्मेदारी संभाली थी।

Investigation के दौरान साक्ष्यों को जुटाने, आवश्यक दस्तावेज तैयार करने और मामले को न्यायालय में मजबूती से प्रस्तुत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। पुलिस की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों को अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष रखा।

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (NDPS Act) रायगढ़ श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी की अदालत में हुई। यहां विशेष लोक अभियोजक श्री वेद प्रकाश पटेल ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। सुनवाई के दौरान कुल 14 गवाहों के बयान और 65 महत्वपूर्ण दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। इन साक्ष्यों के साथ दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को धारा 20(B)(ii)(C) NDPS Act के तहत दोषी पाया और 15 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस फैसले में केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि उसके बाद की पूरी Legal Process और साक्ष्यों की मजबूती भी महत्वपूर्ण साबित हुई। पुलिस की विवेचना और अभियोजन पक्ष के समन्वय से तीन साल पुराने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को कठोर सजा मिली है।

SSP Shashi Mohan Singh का स्पष्ट निर्देश: गंभीर अपराधों में मजबूत Evidence और त्रुटिरहित Investigation जरूरीउल्लेखनीय है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक Shashi Mohan Singh द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को मादक पदार्थों की तस्करी सहित गंभीर अपराधों में मजबूत साक्ष्य संकलन, त्रुटिरहित विवेचना और न्यायालय में गवाहों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उनका जोर इस बात पर है कि अपराधियों के विरुद्ध केवल गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित न रहे, बल्कि न्यायालय में भी मजबूत पैरवी के जरिए उन्हें प्रभावी और कठोर दंड दिलाया जाए।

नवापाली गांजा तस्करी मामले में आया यह फैसला इसी कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां Police Investigation और Prosecution के Coordination से 103.150 किलो गांजा तस्करी के आरोपी को 15 साल की कठोर सजा मिली। रायगढ़ पुलिस का फोकस अब भी नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई के साथ न्यायालय में अपराधियों को सजा दिलाने पर बना हुआ है।

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