रायगढ़ जिले में कोटपा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई: चौक-चौराहों से पान ठेलों तक पुलिस की सख्ती, 30 प्रकरण दर्ज
रायगढ़, 11 अप्रैल 2026।जिले में सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और नशामुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से रायगढ़ पुलिस द्वारा कोटपा एक्ट (COTPA Act) के तहत व्यापक अभियान चलाया गया।
इस दौरान शहर से लेकर कस्बों तक चौक-चौराहों, पान ठेलों, चाय दुकानों, होटल-ढाबों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सख्ती से कार्रवाई की गई।
यह विशेष अभियान पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल के नेतृत्व में संचालित किया गया।
अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने उन स्थानों पर फोकस किया, जहां आमतौर पर तंबाकू उत्पादों की खुलेआम बिक्री और सेवन होता है।कार्रवाई के दौरान थाना खरसिया मदनपुर क्षेत्र में कुल 20 प्रकरण दर्ज किए गए, जबकि सिटी चौकी क्षेत्र में 10 प्रकरण सामने आए। इस तरह कुल 30 मामलों में कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया।
जांच के दौरान दुकानदारों द्वारा सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और गुटखा (बूटका) की खुलेआम बिक्री, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और नियमों के उल्लंघन के मामले पाए गए।पुलिस ने मौके पर ही कई स्थानों पर लोगों को रोककर समझाइश दी और तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य नुकसान के बारे में जागरूक भी किया।
अधिकारियों ने साफ किया कि यह अभियान केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक कर स्वस्थ वातावरण बनाने की दिशा में भी एक प्रयास है।पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित है।
इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री को अवैध बताया गया है। नाबालिगों को तंबाकू बेचना भी कानूनन अपराध है, जिस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रायगढ़ पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह निरंतर और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करें और इस अभियान को सफल बनाने में पुलिस का साथ दें

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