वेदांता पावर प्लांट हादसे की दंडाधिकारी जाँच के आदेश जारी, 30 दिन में रिपोर्ट


सक्ती, 14 अप्रैल 2026। जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर लिमिटेड में हुए भीषण हादसे के बाद जिला प्रशासन ने दंडाधिकारी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर की गई है।


जारी आदेश में बताया गया है कि 14 अप्रैल 2026 को प्लांट की 600 मेगावाट यूनिट-1 में बॉयलर के स्टीम पाइप के वाटर सप्लाई पाइप जॉइंट में तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटना हुई। इस हादसे में कुल 34 श्रमिक प्रभावित हुए, जिनमें से 12 श्रमिकों की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य घायल श्रमिकों का इलाज फोर्टिस जिंदल अस्पताल, अपेक्स अस्पताल एवं बालाजी मेट्रो अस्पताल, रायगढ़ में जारी है।


घटना की गंभीरता को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 196 के तहत दंडाधिकारी जांच के आदेश दिए गए हैं। इस जांच के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) डभरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।


जांच के लिए आठ प्रमुख बिंदु निर्धारित किए गए हैं, जिनमें यह शामिल है कि घटना कब और कैसे हुई, घटना के समय कौन-कौन श्रमिक कार्यरत थे, किन श्रमिकों की मृत्यु एवं कौन घायल हुए, दुर्घटना के कारण क्या थे, सुरक्षा मानकों का पालन हुआ या नहीं, निरीक्षण में कोई लापरवाही सामने आई या नहीं, घटना के लिए जिम्मेदार कौन है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय क्या हैं।


इसके साथ ही जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे 30 दिनों के भीतर जांच पूर्ण कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।


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