पंचधारी एनीकट पर प्रशासन सख्त,नहाने, पिकनिक, रील और सेल्फी पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी एफआईआर

पंचधारी एनीकट पर प्रशासन सख्त,नहाने, पिकनिक, रील और सेल्फी पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी एफआईआर

रायगढ़, 11 मई 2026।रायगढ़ जिले के प्रसिद्ध पंचधारी एनीकट में लगातार सामने आ रही डूबने और जनहानि की घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत विस्तृत निषेधाज्ञा जारी करते हुए एनीकट क्षेत्र में नहाने, तैराकी, पिकनिक, सेल्फी, रील और वीडियोग्राफी जैसी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रशासन के अनुसार हाल के दिनों में पंचधारी एनीकट में कई दर्दनाक हादसे सामने आए हैं, जिनमें युवाओं और विद्यार्थियों की मौत भी हुई है। पुलिस और जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में एनीकट की संरचना को बेहद खतरनाक बताया गया है। तेज बहाव, अचानक गहराई, फिसलन भरी चट्टानें और पानी के भीतर छिपे पत्थर लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं।

प्रशासन ने यह भी पाया कि चेतावनी बोर्ड लगे होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग वहां पिकनिक मनाने, नशा करने, नहाने और सोशल मीडिया रील बनाने पहुंच रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है।

इसी को देखते हुए एनीकट के मुख्य जलभराव क्षेत्र, स्पिलवे, डाउनस्ट्रीम और आसपास के हिस्सों को “नो गो ज़ोन” घोषित कर दिया गया है।जारी आदेश के मुताबिक एनीकट परिसर और उसके 500 मीटर दायरे में शराब, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है।

बिना अनुमति किसी भी प्रकार की सामूहिक पिकनिक, पार्टी, स्कूल या कॉलेज टूर आयोजित नहीं किया जा सकेगा।आदेश के पालन के लिए पुलिस विभाग को चेक पोस्ट और विशेष पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जल संसाधन विभाग को बैरिकेडिंग, फेंसिंग और चेतावनी बोर्ड लगाने को कहा गया है।

शिक्षा विभाग को भी स्कूल-कॉलेजों को एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश अगले 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।

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