कानून व्यवस्था से समझौता नहीं: NH-53 जाम मामले में पुसौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कई लोगों पर FIR दर्ज

कानून व्यवस्था से समझौता नहीं: NH-53 जाम मामले में पुसौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कई लोगों पर FIR दर्ज

रायगढ़। सड़क दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग-53 को घंटों तक जाम कर यातायात बाधित करना अब संबंधित लोगों पर भारी पड़ गया। रायगढ़ जिले के पुसौर थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करते हुए बलवा, राजमार्ग अवरुद्ध करने, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, गाली-गलौज और धमकी जैसी धाराओं में अपराध दर्ज किया है।

29 जून को ग्राम कठली के पास NH-53 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से ग्राम टपरदा निवासी शंकरध्वज निषाद (40 वर्ष) की मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शव हटाने का विरोध करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना शुरू कर दिया।

प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर पत्थर और पेड़ों की डालियां रखकर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया।स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों ने लगातार समझाइश दी, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने।

इसके चलते करीब साढ़े पांच घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर यातायात बाधित रहा। बाद में प्रशासन द्वारा नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने के बाद मार्ग से अवरोध हटाया गया और पुलिस ने शव का पंचनामा कर आगे की वैधानिक कार्रवाई पूरी की।घटना के दौरान कानून व्यवस्था बाधित करने और शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के मामले में थाना पुसौर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 190, 191(2), 126(2), 296 एवं 351(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।

मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट किया है कि दुर्घटना जैसी संवेदनशील परिस्थितियों में शांति और संयम बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। सार्वजनिक मार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर कानून अपने हाथ में लेना दंडनीय अपराध है और भविष्य में ऐसे मामलों में नामजद एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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