10.72 लाख के 816 गैस सिलेंडर स्टॉक से कम मिले, 1,878 उपभोक्ताओं की डिलीवरी पर सवाल; एजेंसी के 4 जिम्मेदारों पर FIR

10.72 लाख के 816 गैस सिलेंडर स्टॉक से कम मिले, 1,878 उपभोक्ताओं की डिलीवरी पर सवाल; एजेंसी के 4 जिम्मेदारों पर FIR

रायगढ़, 29 सितंबर 2026। जिंदल परिसर के गेट नंबर-02 स्थित इंडेन गैस एजेंसी में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के स्टॉक और वितरण को लेकर जांच में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं।

कलेक्टर न्यायालय के आदेश के बाद खाद्य विभाग की टीम द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन में रिकॉर्ड की तुलना में कुल 816 गैस सिलेंडर कम पाए गए। इन सिलेंडरों की कीमत करीब 10 लाख 72 हजार 150 रुपये आंकी गई है। वहीं, 1,878 उपभोक्ताओं को वास्तविक डिलीवरी दिए बिना ही ऑनलाइन वितरण दर्ज किए जाने का मामला भी जांच में सामने आया है।

खाद्य विभाग की शिकायत पर कोतरा रोड पुलिस ने एजेंसी से जुड़े चार जिम्मेदारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7 के तहत FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

कलेक्टर के निर्देश पर सहायक खाद्य अधिकारी अंजनी कुमार राव और खाद्य निरीक्षक चूड़ामणी सिदार की संयुक्त टीम ने इंडेन गैस एजेंसी और उसके गोदाम का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान रिकॉर्ड में दर्ज स्टॉक और मौके पर उपलब्ध सिलेंडरों का मिलान किया गया। जांच में 14.2 किलोग्राम के 633 भरे घरेलू सिलेंडर कम पाए गए। इसके अलावा 19 किलोग्राम के 56 भरे और 127 खाली व्यावसायिक सिलेंडर भी रिकॉर्ड की तुलना में कम मिले।

इस तरह कुल 816 सिलेंडरों की कमी सामने आई, जिनकी कीमत 10 लाख 72 हजार 150 रुपये बताई गई है।जांच के दौरान इसके विपरीत 505 खाली घरेलू सिलेंडर अधिक पाए गए। इनमें से 304 सिलेंडरों की सील खुली हुई थी। हालांकि जांच के दौरान इन सिलेंडरों में गैस नहीं पाई गई।बुकिंग और इनवॉइस के बाद भी नहीं मिली डिलीवरीजांच में गैस सिलेंडर वितरण से जुड़ी ऑनलाइन प्रविष्टियों को लेकर भी सवाल सामने आए।

खाद्य विभाग के अनुसार, कई उपभोक्ताओं ने गैस रिफिल की बुकिंग कराई थी और उनके नाम पर इनवॉइस भी जनरेट हुआ, लेकिन उन्हें वास्तविक रूप से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिली। मौके पर पहुंचे उपभोक्ताओं और फोन पर प्राप्त शिकायतों की जांच के दौरान ऐसे 1,878 उपभोक्ताओं की जानकारी सामने आई।

जांच में यह भी पाया गया कि कई मामलों में उपभोक्ताओं को सिलेंडर दिए बिना ही ऑनलाइन रिकॉर्ड में उसकी डिलीवरी दर्ज कर दी गई। इस तरह रिकॉर्ड में वितरण दर्ज होने और वास्तविक डिलीवरी नहीं मिलने के बीच अंतर सामने आया। पुलिस अब इन ऑनलाइन प्रविष्टियों और वास्तविक वितरण से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है।

गोदाम की सुरक्षा व्यवस्था में भी मिली कमियांभौतिक सत्यापन के दौरान गैस सिलेंडरों के भंडारण वाले परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में भी कई कमियां दर्ज की गईं। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा द्वार नहीं मिला। परिसर में सूखे पत्ते बिखरे हुए पाए गए, जबकि केवल एक अग्निशमन यंत्र उपलब्ध होना बताया गया। खाद्य विभाग की टीम ने इन सुरक्षा संबंधी कमियों को भी अपनी जांच में दर्ज किया है।

एजेंसी प्रभारी समेत चार नामजद जांच में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों के उल्लंघन से जुड़े तथ्य सामने आने के बाद सहायक खाद्य अधिकारी अंजनी कुमार राव की लिखित शिकायत पर कोतरा रोड पुलिस ने मामला दर्ज किया।

FIR में टीकाराम पटेल, एजेंसी प्रभारी, भजराम धोबी, गोदाम प्रभारी, चेतन बरेठ, कंप्यूटर ऑपरेटर और आशीष गेरा, जिंदल प्रबंधन के अधिकारी को नामजद किया गया है।कोतरा रोड पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की वैधानिक विवेचना शुरू कर दी है।

जांच में स्टॉक में मिली कमी, ऑनलाइन वितरण की प्रविष्टियों, उपभोक्ताओं को वास्तविक डिलीवरी और एजेंसी के रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। मामले में जांच के तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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