आवास लेकर निर्माण नहीं करने वालों पर कार्रवाई, पूर्व में दी गई किश्तों की वसूली

आवास लेकर निर्माण नहीं करने वालों पर कार्रवाई, पूर्व में दी गई किश्तों की वसूली

खरसिया। आवास योजना के तहत राशि प्राप्त करने के बाद भी आवास निर्माण शुरू नहीं करने अथवा निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाले हितग्राहियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में ऐसे हितग्राहियों को पूर्व में भुगतान की गई किश्तों की राशि वापस लेने की कार्रवाई की गई।

प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई में उन हितग्राहियों को चिन्हित किया गया, जिन्होंने आवास निर्माण के लिए योजना के तहत किश्तों का लाभ तो लिया, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप आवास निर्माण नहीं कराया। ऐसे मामलों में शासन की राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए राजस्व एवं नगरपालिका अमले की संयुक्त टीम मैदान में उतरी।

कार्रवाई के दौरान नर्मदा महंत, मनोज पांडेय एवं जितेंद्र सिंह ठाकुर से आवास निर्माण के लिए पूर्व में भुगतान की गई किश्तों की राशि की वसूली की गई। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया कि योजना के तहत राशि प्राप्त करने के बाद निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं करने की स्थिति में हितग्राहियों से नियमानुसार राशि की वसूली की जाएगी।

यह कार्रवाई तहसीलदार मोनल साय एवं नगरपालिका CMO नीतू अग्रवाल के निर्देशन में राजस्व टीम और नगरपालिका टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई।

टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर हितग्राहियों से संबंधित जानकारी एवं आवास निर्माण की स्थिति का जायजा लिया गया तथा पूर्व में जारी की गई राशि की वसूली की प्रक्रिया पूरी की गई।

प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य आवास योजनाओं के तहत शासकीय राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजना का वास्तविक लाभ मिल सके और योजना के उद्देश्य के अनुरूप आवास निर्माण कराया जा सके।

अधिकारियों के अनुसार, आवास निर्माण के लिए शासन से मिलने वाली किश्तें निर्धारित निर्माण प्रगति के आधार पर जारी की जाती हैं। इसलिए राशि प्राप्त करने के बाद निर्माण कार्य नहीं कराने वाले हितग्राहियों के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई और राशि की वसूली की प्रक्रिया आगे भी जारी रह सकती है।

राजस्व विभाग एवं नगरपालिका की संयुक्त कार्रवाई से यह संदेश भी स्पष्ट है कि शासकीय योजनाओं के तहत प्राप्त राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए करना आवश्यक है। राशि प्राप्त करने के बावजूद आवास निर्माण नहीं करने वाले हितग्राहियों से नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

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