आवास की किश्त लेकर निर्माण नहीं किया तो अब होगी राशि की वसूली, 7 अक्टूबर को तहसीलदार कोर्ट में पेशी
खरसिया। आवास योजना के तहत शासन से किश्त प्राप्त करने के बाद भी आवास निर्माण नहीं करने वाले हितग्राहियों के खिलाफ प्रशासन ने अब सख्ती शुरू कर दी है। ऐसे हितग्राहियों को पूर्व में भुगतान की गई किश्तों की राशि वापस करने के लिए वसूली की कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में नर्मदा महंत, मनोज पांडेय और जितेंद्र सिंह ठाकुर के प्रकरणों में पूर्व में आवास निर्माण के लिए भुगतान की गई किश्तों की राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की गई है। संबंधित हितग्राहियों को राशि वापस जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।मामले में 7 अक्टूबर को तहसीलदार न्यायालय में पेशी निर्धारित की गई है। संबंधित हितग्राहियों को उक्त तिथि तक पूर्व में प्राप्त की गई आवास की किश्तों की राशि वापस जमा करनी होगी। इसके बाद प्रकरण में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई तहसीलदार मोनल साय , नगरपालिका CMO नीतू अग्रवाल तथा राजस्व एवं नगरपालिका टीम द्वारा की जा रही है।

टीम द्वारा आवास निर्माण की स्थिति और पूर्व में जारी की गई शासकीय राशि से संबंधित मामलों की जानकारी जुटाते हुए ऐसे हितग्राहियों पर कार्रवाई की जा रही है, जिन्होंने योजना का लाभ लेने के बावजूद आवास निर्माण नहीं कराया।प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य शासकीय आवास योजना के लिए जारी राशि का निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित करना है।
शासन की राशि प्राप्त करने के बाद आवास निर्माण नहीं करने की स्थिति में संबंधित हितग्राहियों से पूर्व में दी गई किश्तों की राशि वापस लेने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।फिलहाल इन प्रकरणों में राशि की वसूली पूरी नहीं हुई है, बल्कि वसूली के लिए कार्रवाई की गई है और 7 अक्टूबर को तहसीलदार न्यायालय में होने वाली पेशी के दौरान संबंधित हितग्राहियों को राशि जमा करनी है।







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