‘‘तीन नये संशोधित कानून’’ संबंधित सेमिनार का पुलिस विभाग के द्वारा किया गया आयोजन


दिनांक 08.03.2025


पुलिस विभाग द्वारा ‘‘तीन नये संषोधित कानून’’ संबंधित सेमिनार का किया गया आयोजन,
 जिला बलरामपुर के ऑडिटोरियम हॉल में अभियोजन, पुलिस, स्वास्थ्य, एफ.एस.एल एवं साइंटफिक की टीम द्वारा कॉलेज की छात्र/छात्राओं को नये कानून संबंधित जानकारी दि गई।


जिला बलरापमुर-रामानुजगंज अंतर्गत दिनांक 07.03.2025 को बलरापमुर के ऑडिटोरियम् हॉल में ‘‘तीन नये संषोधित कानून’’ बी.एन.एस, बी.एन.एन.एस, बी.एस.ए संबंधित सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें अभियोजन, पुलिस, स्वास्थ्य, एफ.एस.एल एवं साइंटफिक की टीम द्वारा किस्मत नर्सिंग कॉलेज एवं असरफी देवी नर्सिंग कॉलेज की छात्र/छात्राओं को नये कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में किये गये प्रमुख परिवर्तनों एवं संषोधनों की जानकारी दि गई।
जिसमें कार्यक्रम की प्रारंभिक कडी में लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजीव दुबे के द्वारा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में बताया गया। मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 बसंत सिंह द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित समस्त छात्र/छात्राओं को नये कानूनों की अवधारणा एवं लागु किये जाने के उद्येष्य को समझाते हुये महिलाओं एवं बच्चो के जीवन में नये कानून के महत्व को समझाया गया।


इसी प्रकार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी  रितेष मंडावी द्वारा नये कानूनों के बारे में विस्तार से बताया गया। जिसमें भारतीय दण्ड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की आवष्यकता को बताया गया तथा पुराने कानून एवं नये कानून के मध्य अंतर को समझाया गया। साथ ही नये कानूनों में पुलिस एवं स्वास्थ्य की भूमिका क्या होनी चाहिये किस प्रकार दोनो को मिलकर कार्य करना चाहिये को बताया गया।


कार्यक्रम की अगलि कडी में एफ.एस.एल एवं फोरेंसिक की टीम द्वारा भी अपने-अपने कार्य क्षे़त्र के बारे में बताया गया जिसमें वे किस प्रकार कार्य करते है पुलिस की उसमे क्या भूमिका होती है तथा घटना स्थ्ल से किस प्रकार साक्ष्य एकत्र किया जाता है कि जानकारी छात्र/छात्राओं एवं समस्त नर्सिंग स्टॉफ को दि गई।


पुलिस विभाग कि ओर से निरीक्षक दिव्यकांत पाण्डे द्वारा समस्त छात्र/छात्राओं एवं समस्त नर्सिंग स्टॉफ को नये कानून के बारे में बताया गया तथा उन्हें सायबर अपराध एवं ठगी के बारे में जागरूक किया गया उन्हंे किसी भी प्रकार की अनजान लिंक को ओपन ना करने, अनजान नंबर से बचने सलाह दि गई तथा छात्र/छात्रों को किसी भी प्रकार के अनजान वेबपोर्टल में अपनी पहचान नहीें देने समझाईष दिया गया। ताकि वे सायबर ठगी एवं अपराध से स्वयं को एवं अपने आस-पास के लोगों को सतर्क कर सकें। 
कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर वैभव बेंकर (भा.पु.से) एवं अति पुलिस अधीक्षक  विष्व दीपक त्रिपाठी द्वारा दंड के स्थान पर न्याय की अवधारणा क्यों आवष्यक है इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। तथा समस्त छात्र/छात्राओं एवं समस्त नर्सिंग स्टॉफ से अपील कि गई की वे नये कानूनों को जाने एवं कानूनों का पालन करें।

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