दिनांक 24.04.2025
⏺️ थाना बागबहार पुलिस ने 24 घंटों में सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी
⏺️ 15 वर्ष की नाबालिग बालिका ने टांगी से वार कर अपने पिता की हत्या कर दी
⏺️ मृतक द्वारा आये दिन शराब के नशे में परिवार को मारपीट एवं प्रताणित करना बना उसकी मृत्यू का कारण
⏺️ नाबालिग बालिका के कब्जे से घटना में प्रयुक्त टांगी जप्त
⏺️ थाना बागबहार क्षेत्र के एक ग्राम की घटना
⏺️ प्रकरण की जाॅंच FSL अधिकारी की उपस्थिति में किया गया
⏺️ बालिका को संरक्षण में लेकर किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया
⏺️ नाबालिग बालिका के विरुद्ध थाना बागबहार में बी.एन.एस. की धारा 103(1) का अपराध पंजीबद्ध
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➡️मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.04.2025 को थाना बागबहार में सूचना मिला कि पास के एक ग्राम का निवासी उम्र 50 साल का शव उसके खाट में पड़ा हुआ है, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा टांगी से सिर में वारकर हत्या कर दिया गया है। थाना बागबहार द्वारा तत्काल मौके पर जाकर शव पंचनामा कार्यवाही कर पी.एम. कराया गया। मामले में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध बी.एन.एस. की धारा 103(1) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की जाॅंच एफएसएल अधिकारी की उपस्थिति में किया गया।
विवेचना के दौरान पाया गया कि दिनांक 21.04.2025 की रात्रि लगभग 09ः30 बजे उक्त बालिका अपने घर से निकलकर पड़ोस के घर के एक परिवार के यहां जाकर रोने लगी, परिवार के सदस्यों द्वारा उससे पूछा गया किः- क्यों रो रही हो ? तब वह बालिका बोली कि उसके पिताजी उम्र 50 साल को कोई अज्ञात व्यक्ति ने टांगी से मार दिया है, खून निकल रहा है। गवाहों द्वारा अपने कथन में मृतक की नाबालिग बालिका के उपर हत्या का संदेह करना बताने पर उसकी माॅं के समक्ष पूछताछ कर उसका मेमोरंडम कथन लिया गया, मेमोरंडम कथन में उक्त बालिका ने घटना को घटित करना स्वीकार करते हुये बताया कि इसके पिता मृतक आये दिन शराब के नशे में इसे व इसकी माॅं को गाली-गुफ्तार कर लड़ाई-झगड़ा करते रहते थे, इससे परेशान होकर मृतक की पत्नी दिनांक 21.04.2025 के शाम 05 बजे अपने मायके चली गई। इसके बाद बालिका का पिता बस्ती तरफ जाकर शराब पीया और रात्रि लगभग 09 बजे वापस अपने घर में आया। घर में आते ही पुनः शराब के नशे में अपनी पुत्री से लड़ाई-झगड़ा कर मारपीट करने पर उतारू हो गया, इस पर अचानक आवेश में आकर उक्त नाबालिग बालिका ने घर में रखे टांगी पासा से अपने पिता के सिर में वार कर हत्या कर देना बताई।
विधि से संघर्षरत बालिका उम्र 15 साल के विरूद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं अपराध स्वीकार करना पाये जाने पर उसे दिनांक 23.04.2025 को संरक्षण में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक आशोक शर्मा, स.उ.नि. एन.पी. साहू, आर. 568 राजेन्द्र रात्रे, म.आर. 700 पूनामनी बाई इत्यादि का योगदान रहा है।
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