बीमार नाबालिग को इलाज का झांसा देकर दुष्कर्म, दोषी को शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक कारावास
रायगढ़। करीब डेढ़ वर्ष पहले थाना तमनार क्षेत्र में हुई एक जघन्य वारदात में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष पॉक्सो न्यायालय, रायगढ़ ने बीमार नाबालिग को इलाज के नाम पर बहला-फुसलाकर झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
न्यायालय ने अपने फैसले से स्पष्ट संदेश दिया कि मासूम बच्चों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराध किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसे मामलों में दोषियों के प्रति कठोरतम दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
यह निर्णय पीड़ितों को न्याय दिलाने और समाज में कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।यह मामला थाना तमनार क्षेत्र का है, जहां आरोपी ने नाबालिग की बीमारी का फायदा उठाकर उसे इलाज कराने का झांसा दिया और सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए साक्ष्य जुटाए और मजबूत विवेचना के आधार पर न्यायालय में आरोप सिद्ध कराया
इस मामले की विवेचना निरीक्षक आशीर्वाद रहटगांवकर ने की। उनकी प्रभावी और सटीक विवेचना के चलते अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल रहा, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई।
गौरतलब है कि निरीक्षक आशीर्वाद रहटगांवकर को उत्कृष्ट विवेचना के लिए पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया जा चुका है।
इस मामले में भी उनकी विवेचना न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुई।यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त न्यायिक रुख का संदेश देता है और ऐसे मामलों में प्रभावी पुलिस विवेचना तथा मजबूत अभियोजन की अहमियत को भी रेखांकित करता है।

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