सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन में कॉरिडोर बनाने के लिए जमीन के अधिग्रहण में बांके बिहारी मंदिर के फंड का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है. इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार कॉरिडोर की जमीन अधिग्रहण के लिए मंदिर कोष से 500 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कर सकेगी. हालांकि, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त भी रखी है कि अधिगृहित की हुई जमीन देवता या मंदिर ट्रस्ट के नाम से ही रजिस्टर्ड की जाए. कोर्ट के आदेश का वृंदावन के साधु-संतों ने स्वागत किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन में कॉरिडोर बनाने के लिए जमीन के अधिग्रहण में बांके बिहारी मंदिर के फंड का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है. इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार कॉरिडोर की जमीन अधिग्रहण के लिए मंदिर कोष से 500 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कर सकेगी. हालांकि, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त भी रखी है कि अधिगृहित की हुई जमीन देवता या मंदिर ट्रस्ट के नाम से ही रजिस्टर्ड की जाए. कोर्ट के आदेश का वृंदावन के साधु-संतों ने स्वागत किया है.







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