दुष्कर्म के बाद डिजिटल ब्लैकमेलिंग, आईटी एक्ट की धाराओं में भी केस दर्ज,महिला सुरक्षा पर सख्त रायगढ़ पुलिस — दुष्कर्म आरोपी 24 घंटे में सलाखों के पीछे


युवती से दुष्कर्म मामले में त्वरित कार्रवाई, आरोपी सुपरवाइजर गिरफ्तार
मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो बरामद, आईटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं

रायगढ़, 22 फरवरी 2026। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए रायगढ़ पुलिस ने युवती से दुष्कर्म के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई कर आरोपी प्लांट सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

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यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी पंकज गोपाल उर्फ पंकज यादव (32), निवासी सेंदरीबहार, थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर, पूंजीपथरा क्षेत्र के सिंघल गेट ईंटा प्लांट बंजारी में सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत था।


मामले की शुरुआत तब हुई जब 32 वर्षीय पीड़िता ने थाना कांसाबेल, जिला जशपुर में आवेदन प्रस्तुत कर आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद केस डायरी थाना पूंजीपथरा को प्राप्त होने पर अपराध क्रमांक 22/2026, धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया।


पीड़िता के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान मजदूरी के दौरान आरोपी से उसकी पहचान हुई थी। आरोप है कि 20 मार्च 2025 की शाम आरोपी ने एक परिचित महिला के साथ उसके कमरे में पहुंचकर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया और उसके बेहोश होने की स्थिति का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी द्वारा धमकी देकर दबाव भी बनाया गया।


पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी ने उसके मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो निकालकर उसे और उसके परिजनों को भेजा, जिससे वह मानसिक रूप से अत्यंत परेशान थी।


थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक राकेश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 21 फरवरी 2026 को घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के मोबाइल की जांच में आपत्तिजनक वीडियो मिलने पर मामले में आईटी एक्ट की धारा 66(डी) और 67(ए) भी जोड़ी गईं तथा मोबाइल जब्त किया गया।


आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा रायगढ़ पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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