सक्ती में सख्त कार्रवाई: ओमप्रकाश बंजारे जिला बदर

सक्ती | 09 अप्रैल 2026 जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमृत विकास तोपनो ने ओमप्रकाश बंजारे को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर की रिपोर्ट, उपलब्ध दस्तावेजों, अनावेदक के जवाब और सामाजिक संगठनों के पत्रों के परीक्षण के बाद यह निर्णय लिया गया।

जांच में सामने आया कि ओमप्रकाश बंजारे के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में कई प्रतिबंधात्मक प्रकरण लंबित हैं और वह अब तक दोषमुक्त नहीं हुआ है। उसने खुद भी यह स्वीकार किया कि वह प्रदेशभर में सामाजिक गतिविधियों के नाम पर धरना-प्रदर्शनों में शामिल होता रहा है, लेकिन अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।प्रशासन ने यह भी पाया कि पूर्व में की गई कार्रवाई के बावजूद उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के चलते क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बन रहा था, जिससे आमजन प्रभावित हो रहे थे।

इन परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 और 5 के तहत कार्रवाई करते हुए ओमप्रकाश बंजारे को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है।

🔻 आदेश के अनुसार, उसे 24 घंटे के भीतर सक्ती सहित जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़ और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं से बाहर जाना होगा और एक साल तक इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!