खरसिया नगर पालिका में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 पर कार्यशाला आयोजित, स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने का लिया संकल्प

खरसिया नगर पालिका में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 पर कार्यशाला आयोजित, स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने का लिया संकल्प


नगर पालिका परिषद खरसिया द्वारा 19 मई को नगर पालिका कार्यालय के सभा कक्ष में “ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026” के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जन-जागरूकता अभियान को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला में नगर पालिका अध्यक्ष कमल गर्ग, पार्षदगण, नगर पालिका के अधिकारी-कर्मचारी तथा एमआरएफ सेंटर में कार्यरत स्व-सहायता समूह (SHG) की सदस्याएं शामिल हुईं।


बैठक के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी CMO नीतू अग्रवाल ने पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के नए प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। प्रस्तुतीकरण में नगर क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने, घर-घर कचरा पृथक्करण और वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया।


कार्यशाला में बताया गया कि अब प्रत्येक नागरिक और प्रतिष्ठान के लिए गीला, सूखा, सैनिटरी एवं हार्मफुल वेस्ट को चार अलग-अलग श्रेणियों में पृथक संग्रहित करना अनिवार्य होगा। साथ ही घरेलू, व्यावसायिक और संस्थागत स्तर पर स्रोत से ही कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।


बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माने का प्रावधान तथा होटल, रेस्टोरेंट, बाजार और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए विशेष स्वच्छता जिम्मेदारियों की भी जानकारी दी गई। इसके अलावा जैविक कचरे के कम्पोस्टिंग एवं रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने तथा एमआरएफ सेंटर के माध्यम से पुनर्चक्रण योग्य कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन पर जोर दिया गया।


नगर क्षेत्र में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश भी अधिकारियों द्वारा दिए गए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों और स्व-सहायता समूह की महिलाओं से नागरिकों को स्वच्छता एवं कचरा पृथक्करण के प्रति जागरूक करने की अपील की।


कार्यशाला के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी पालन और स्वच्छता अभियान को जनआंदोलन के रूप में संचालित करने का संकल्प लिया।

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