महुआ के काले खेल का THE END, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा

महुआ के काले खेल का THE END, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा

रायगढ़। रायगढ़ पुलिस के “ऑपरेशन आघात” के तहत अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। घरघोड़ा क्षेत्र में महुआ शराब बेचने वाले आरोपी कन्हैया लाल डनसेना को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।

खास बात यह रही कि अपराध दर्ज होने के महज 2 माह 4 दिन के भीतर ही मामले में फैसला आ गया।मामला थाना घरघोड़ा क्षेत्र के ग्राम घरघोड़ी का है।

जानकारी के मुताबिक 15 मार्च 2026 को एसडीओपी सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव के नेतृत्व में घरघोड़ा पुलिस टीम ने गांव में शराब रेड कार्रवाई की थी।

कार्रवाई के दौरान आरोपी कन्हैया लाल डनसेना, उम्र 31 वर्ष, के कब्जे से करीब 70 लीटर महुआ शराब बरामद की गई थी, जिसकी कीमत लगभग ₹10 हजार 500 आंकी गई। पुलिस ने मौके पर गवाहों की उपस्थिति में शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

प्रकरण की विवेचना प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक द्वारा की गई। विवेचना के दौरान 6 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, वहीं 11 दस्तावेज एवं अन्य आर्टिकल दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सत्यप्रकाश महिलाने ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी के खिलाफ मजबूत साक्ष्य पेश किए।

घरघोड़ा न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दामोदर प्रसाद चंद्रा ने आरोपी के कब्जे से महुआ शराब की बरामदगी को प्रमाणित माना।

न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत दोषी करार देते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।इस फैसले को जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे “ऑपरेशन आघात” की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि अवैध शराब और नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ रायगढ़ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को न्यायालय से कठोर दंड दिलाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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