जिला सक्ती में एसीबी की बड़ी कार्रवाई : जनपद पंचायत सीईओ, बाबू एवं भृत्य रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार


जिला सक्ती में एसीबी की बड़ी कार्रवाई : जनपद पंचायत सीईओ, बाबू एवं भृत्य रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
सक्ती/बिलासपुर।
छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एन्टी करप्शन ब्यूरो (ACB) बिलासपुर ने एक बड़ी और सफल ट्रैप कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत सक्ती के सीईओ, एक सहायक ग्रेड-3 (बाबू) एवं कार्यालय के भृत्य को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिले में भ्रष्टाचार पर एसीबी की सख्त निगरानी और त्वरित एक्शन को दर्शाती है।


शिकायत से खुला मामला
प्रकरण की शुरुआत प्रार्थी श्री अरुण कुमार भारद्वाज द्वारा एसीबी बिलासपुर में दर्ज कराई गई लिखित शिकायत से हुई। शिकायत में बताया गया कि उनकी माता ग्राम लिमतरा, जिला सक्ती की सरपंच हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत पंचायत क्षेत्र में निर्मल घाट एवं नाली निर्माण कार्य हेतु लगभग 20 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई थी।
इसमें से 8 लाख रुपये का चेक पहले ही जारी किया जा चुका था, जबकि शेष 12 लाख रुपये का चेक जारी किया जाना शेष था।


रिश्वत की मांग और दबाव
प्रार्थी के अनुसार जब वह शेष राशि का चेक जारी कराने हेतु जनपद पंचायत सक्ती कार्यालय पहुँचा, तो वहां के सीईओ निखिल कश्यप एवं सहायक ग्रेड-3 अविनाश ठाकुर द्वारा 12 लाख रुपये के चेक को जारी करने के एवज में 2 लाख रुपये की रिश्वत (कमीशन) की मांग की गई।
प्रार्थी रिश्वत देने के पक्ष में नहीं था, बल्कि आरोपियों को रंगे हाथों पकड़वाने के लिए एसीबी से संपर्क किया।


सत्यापन में शिकायत सही पाई गई
एसीबी द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। सत्यापन के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी अविनाश ठाकुर द्वारा अपने कार्यालय के भृत्य लच्छन भानु के माध्यम से पहले ही 1 लाख रुपये की पहली किश्त प्राप्त कर ली गई थी।


ट्रैप कार्रवाई और गिरफ्तारी
दिनांक 15.06.2026 को एसीबी बिलासपुर की टीम ने योजनाबद्ध ट्रैप कार्रवाई की। जैसे ही प्रार्थी से शेष 1 लाख रुपये की राशि ली जा रही थी, उसी समय टीम ने मौके पर दबिश देकर तीनों आरोपियों


सीईओ जनपद पंचायत सक्ती निखिल कश्यप
सहायक ग्रेड-3 अविनाश ठाकुर
भृत्य लच्छन भानु
को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।


बरामदगी और कानूनी कार्रवाई
मौके से रिश्वत की शेष राशि 1 लाख रुपये बरामद कर ली गई है। तीनों आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 एवं 12 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।


एसीबी की बड़ी उपलब्धि
यह कार्रवाई एसीबी बिलासपुर की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के तहत एक और बड़ी सफलता मानी जा रही है। यह इकाई की पिछले दो वर्षों में 51वीं सफल ट्रैप कार्रवाई बताई जा रही है।


निष्कर्ष
सक्ती जिले की यह कार्रवाई एक बार फिर स्पष्ट करती है कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर एसीबी की नजर लगातार सख्त है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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