दुर्ग पुलिस की तत्परता से हत्या का  आरोपी 24 घंटे के भीतर पुलिस की गिरफ्त में।


दिनांक 19.04.2025

थाना – कुम्हारी
जिला – दुर्ग (छ.ग.)

> थाना कुम्हारी क्षेत्र में दिनांक 17-18.04.2025 की दरम्यानी रात हुए हत्या का खुलासा।

> दुर्ग पुलिस की तत्परता से आरोपी 24 घंटे के भीतर पुलिस की गिरफ्त में।

➤ थाना कुम्हारी एवं एसीसीयू की टीम के द्वारा संयुक्त कार्यवाही।

> गांव का ही रहने वाला युवक निकला आरोपी।

> आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

थाना कुम्हारी क्षेत्र में दिनांक 17-18.04.2025 की दरम्यानी रात को एपेक्स हॉस्पिटल कुम्हारी से प्राप्त अस्पताली मेमो पर मृतक भागवत मारकण्डे पिता स्व. ईतवारी मारकण्डे उम्र 55 वर्ष का मर्ग क्रमांक 27/2025 धारा 194 बी.एन.एस.एस. कायम किया गया। जिसमें डॉक्टर के द्वारा मृतक को ब्राड डेथ के साथ उसके शरीर में चोट के निशान लेख किये थे, रात्रि होने से घटना स्थल को सुरक्षित किया जाकर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। प्रथम दृष्टया अपराध का होना पाये जाने पर अपराध क्रमांक 53/2025 धारा 103 बीएनएस का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए  पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला (भापुसे) के द्वारा अज्ञात आरोपी की धरपकड़ करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर (रापुसे), नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरीश पाटिल (रापुसे) व उप पुलिस अधीक्षक अपराध  अजय सिंह (रापुसे) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी इंचार्ज डी.एल. साहू के नेतृत्व में थाना एवं एसीसीयू की संयुक्त टीम को मामला पतासाजी हेतु निर्देशित किया गया। घटना स्थल मुवायना तथा मृतक के घर के आसपास गली मोहल्ला चौक चौराहे में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया जिसमें घटना समय दरम्यान रात्रि लगभग 11.45 से 12.40 के बीच एक युवक हाथ में चाकू लेकर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। पुलिस की टीम द्वारा उक्त फुटेज को दिखाकर गांव के लोगों से पूछताछ की गई। जिसे जयदीप साहू पिता रमेश साहू उम्र 24 वर्ष पता रामपुर चोरहा के रुप में पहचाना गया। उक्त व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो वह बताया कि ग्राम रामपुर चोरहा में ही मृतक के पड़ोस के मोहल्ले में रहता है। घटना रात्रि को वह खाना खाकर मृतक के घर की ओर टहलने निकला था। तब मृतक उसको देखकर मां बहन की गंदी गंदी गालिया बकने लगा, आरोपी ने जब उसे समझाया तो उसके द्वारा उसे और भी गांलिया देने लगा। आरोपी ने बताया कि उस समय मृतक
शराब के नशे में अंधाधुंध गालिया बक रहा था। जिसे क्रोधित होकर आरोपी अपने घर गया और घर में रखे चाकू को लाकर मृतक के कमरे में दाखिल होकर अंधाधुंध उस पर चाकू से वार किया। जिससे मृतक के गला, और पीठ में प्राणघातक चोटे आई। मृतक को निश्चेत अवस्था में छोड़कर वह वहां से भाग गया।



उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी खुर्सीपार निरीक्षक अम्बर सिंह भारद्वाज, थाना प्रभारी कुम्हारी इंचार्ज उप निरीक्षक डी. एल. साहू, सउनि सुभाष बोरकर, आरक्षक 534 जी. किरण, 1602 युगल किशोर, 444 लेखराज निषाद, 1045 पुष्पेन्द्र चौर्गे, एवं एसीसीयू टीम से सउनि गुप्तेश्वर यादव, प्र.आर. शागीर खान, आर. राकेश चौधरी, आर. भावेश पटेल, आर. राकेश अन्ना, आर. गुनित, आर. अमित सिंह की उल्लेखनीय भूमिका रही है।






अपराध क्रमांक 53/2025 धारा 103 बी.एन.एस.

प्रार्थी
शासन की ओर से उनि देवलाल साहू थाना कुम्हारी जिला दुर्ग छ.ग.

आरोपी का नाम पता

जयदीप साहू पिता रमेश साहू उम्र 24 वर्ष पता रामपुर चोरहा थाना कुम्हारी जिला दुर्ग (छ.ग.)

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