2000 रूपये से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं, वित्त मंत्रालय ने GST लगाने की रिपोर्ट्स को बताया फेक:-

2000 रूपये से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं, वित्त मंत्रालय ने GST लगाने की रिपोर्ट्स को बताया फेक:-

2,000 रुपए से ज्यादा के UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा | वित्त मंत्रालय ने 2,000 रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन पर GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) लगाने की बात को फेक बताया है | मंत्रालय ने कहा कि, GST लगाने कि रिपोर्ट्स पूरी तरह गलत और बिना आधार हैं | जनवरी 2020 से ही UPI के P2M (पर्सन टू मर्चेंट) ट्रांजैक्शन पर MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) शून्य है | इसलिए, इन पर GST लागू नहीं होता | केंद्र सरकार ने 19 मार्च को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम को एक साल के लिए बढ़ा दिया था | यह स्कीम 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी और इस पर करीब 1,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे |

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