📰 दूसरे के ट्रेलर नंबर से वाहन चला रहा था आरोपी – कोतरारोड़ पुलिस ने की गिरफ्तारी, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
📍 रायगढ़, 25 जुलाई 2025 | रिपोर्ट – NKB नेशनल न्यूज़
कोतरारोड़ थाना क्षेत्र में वाहन नंबर की जालसाजी कर अवैध रूप से ट्रेलर का संचालन करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यह कार्रवाई ट्रांसपोर्टर द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें आरोपी पर दूसरे के ट्रेलर वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर का धोखे से उपयोग करने का आरोप लगाया गया।
🚛 क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी नंदन झा पिता बृजकिशोर झा (उम्र 40 वर्ष), निवासी मदनपुर, बिजली ऑफिस के पास, खरसिया, ने दिनांक 24 जुलाई को कोतरारोड़ थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनका स्वयं का ट्रेलर वाहन क्रमांक CG 13 D 5772 है, जिसे वे स्वयं संचालित करते हैं।
प्रार्थी के अनुसार, पड़ोसी अनुप तिवारी ने उनकी अनुमति के बिना उक्त ट्रेलर नंबर को अपने वाहन में अंकित कर वाहन चला रहा था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी दुर्घटना या आपराधिक घटना में उस नंबर का उपयोग होता, तो दोष गलत व्यक्ति पर मढ़ा जा सकता था।
👮 पुलिस की त्वरित कार्रवाई
मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक मोहन भारद्वाज ने पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आरोपी अनुप कुमार तिवारी (पिता श्री रामशंकर तिवारी, उम्र 45 वर्ष, निवासी मदनपुर, बिजली ऑफिस के पास, खरसिया) के खिलाफ अपराध क्रमांक 301/2025 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) BNS के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की।
पुलिस द्वारा तलब किए जाने पर आरोपी ने पूछताछ में अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वह ट्रेलर वाहन (CG 13 D 5772) ज़ब्त किया, जिसके इंजन नंबर 8591803111K631XXXXX और चेसिस नंबर AT447212B3K30159 हैं।
⚖️ गिरफ्तारी और न्यायिक रिमांड
आरोपी को अपराध के प्रावधानों से विधिवत अवगत कराते हुए कल शाम गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
👏 इनकी रही अहम भूमिका
इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज, प्रधान आरक्षक करुणेश कुमार राय और आरक्षक चंद्रेश पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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