शादी का झांसा देकर वर्षों तक युवती का शारीरिक शोषण, धरमजयगढ़ पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
‘अभियान संवेदना’ के तहत रायगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
रायगढ़, 6 जुलाई 2026। रायगढ़ पुलिस ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ‘अभियान संवेदना‘ के तहत शादी का झांसा देकर एक युवती का वर्षों तक कथित रूप से शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में आरोप है कि युवती के नाबालिग रहने के दौरान आरोपी ने प्रेम और विवाह का झूठा वादा कर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद के वर्षों में भी विवाह का आश्वासन देकर उसका शोषण करता रहा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के तहत थाना धरमजयगढ़ पुलिस ने आरोपी पंकज गुप्ता (30 वर्ष) निवासी गोधनपुर, अंबिकापुर, जिला सरगुजा को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(m) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
जीरो एफआईआर के आधार पर शुरू हुई कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, 3 जुलाई 2026 को थाना गांधीनगर (जिला सरगुजा) से प्राप्त जीरो एफआईआर (Zero FIR) की अपराध डायरी विवेचना के लिए थाना धरमजयगढ़ भेजी गई। शिकायतकर्ता 22 वर्षीय युवती ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2018 में धरमजयगढ़ में किराए के मकान में रहने के दौरान उसकी पहचान आरोपी से हुई थी।
पीड़िता के अनुसार, जब वह नाबालिग थी, तब आरोपी ने प्रेम और विवाह का झूठा भरोसा देकर 20 जून 2018 को घर में अकेला पाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने शादी करने का आश्वासन देकर किसी को जानकारी नहीं देने के लिए कहा।
शादी का झांसा देकर वर्षों तक बनाए संबंध
शिकायत के मुताबिक, आरोपी लगातार विवाह का वादा करता रहा और इसी बहाने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। वर्ष 2019 में उसने दूसरी युवती से विवाह कर लिया, लेकिन इसके बावजूद पीड़िता से संपर्क बनाए रखा और कथित रूप से दबाव बनाकर संबंध स्थापित करता रहा।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर आरोपी आत्महत्या करने, स्वयं को नुकसान पहुंचाने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देता था, जिससे वह भयभीत रहती थी
रायगढ़ और अंबिकापुर तक करता रहा पीछा
आगे की पढ़ाई के लिए पीड़िता पहले रायगढ़ और फिर अंबिकापुर चली गई। आरोप है कि आरोपी वहां भी उसके किराए के मकानों तक पहुंचता रहा और यह कहकर विवाह का भरोसा देता रहा कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है और वह अब उसी से शादी करेगा।
बाद में आरोपी ने दूसरी शादी भी कर ली। इसके बावजूद वह पीड़िता को विवाह का झांसा देता रहा। जब अंततः उसने शादी से स्पष्ट इनकार कर दिया, तब पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
साक्ष्य मिलने के बाद हुई गिरफ्तारी
धरमजयगढ़ पुलिस ने विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान सहित अन्य आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
इन अधिकारियों की रही अहम भूमिका
इस कार्रवाई में एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन तथा एडिशनल एसपी अनिल सोनी एवं एसडीओपी सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगड़े, सहायक उप निरीक्षक मंजु मिश्रा, प्रधान आरक्षक प्रकाश गिरी एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
एसएसपी का संदेश
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि रायगढ़ पुलिस महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में दोषियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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