
अपराध क्रमांक 698/2024 धारा 4A, 4B, 21(1) कोटपा एक्ट
नाम आरोपी:
01. शेख सागर पिता शेख नवाबुद्दीन उम्र 29 वर्ष साकीन शंकर नगर एकजटिका अपार्टमेंट
02. शोएब आलम पिता अली हैदर उम्र 29 वर्ष साकीन दुर्गा नगर भगत सिंह चौक रायपुर
03. मनु शर्मा पिता ओम प्रकाश शर्मा उम्र 24 वर्ष साकीन म. न. ई.24 गायत्री नगर थाना खमारडीह रायपुर
04. श्रेष्ठ शर्मा पिता स्व. अजय शर्मा उम्र 24 वर्ष सकिन सुन्दर नगर थाना डीडी नगर रायपुर
05. अनमोल जदवानी पिता स्व. दिलीप जदवानी उम्र 24 वर्ष साकीन म. न. 78 राजभवन के पीछे सिविल लाईन रायपुर
06. विनेश लालवानी पिता देवपाल लालवानी उम्र 29 वर्ष सकिन सेल टैक्स कॉलोनी अवंती विहार थाना खमारडीह रायपुर
07. संजय महानंद पिता अनुजा महानंद उम्र 39 वर्ष साकीन शोभित नगर थाना टिकरापारा रायपुर
08 नग हुक्का पॉट, 200 ग्राम फ्लेवर कीमती 10,000 रुपये
पुलिस महानिरीक्षक रायपुर अमरेश मिश्रा के दिशा निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के मार्गदर्शन पर विधानसभा थानांतर्गत ग्राम पिरदा में हुक्का पिलाने की सुचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा केशरी नंदन नायक, नगर पुलिस अधीक्षक नया रायपुर करन उइके के द्वारा टीम तैयार कर मुखबिर के द्वारा बताये गयें जगह ग्राम पिरदा सतपाल फार्म हाउस में हुक्का पीते पाए गयें।
विवरण: दिनांक 14 – 15.11.2024 के मध्यरात्रि को मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम पिरदा में सतपाल फार्म में हुक्का पिलाया जा रहा है, पुलिस टीम द्वारा रेड कार्यवाही में आरोपियों द्वारा हुक्का पीते पाया गया । आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 698/2024 धारा 4A, 4B, 21(1) कोटपा एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।







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