थाना खरसिया,अप. क. 297/2025,जिला रायगढ़ (छ.ग.)धारा 34(2) आब० एक्ट
नाम आरोपी
(1) दुष्यंत पटेल पिता पीलुराम उम्र 25 वर्ष निवासी बेंदोझरिया थाना खरसिया जिला रायगढ (छ.ग.)
,
खरसिया
मामले का विवरण इस प्रकार है कि आज दिनांक 01.06.25 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि ग्राम बेन्दोझरिया का दुष्यंत पटेल अपने घर के पास अवैध रूप से महुआ शराब बिकी करने हेतु रखा हुआ है इसकी सूचना पर खरसिया पुलिस द्वारा मौके में जाकर रेड कार्यवाही की गई एवं आरोपी दुष्यंत पटेल जो कि अपने घर के पास अवैध रूप से महुआ शराब बिकी करने हेतु रखा हुआ पाया गया, आरोपी के कब्जे से दो नग पाँच लीटर क्षमता वाली पीले रंग का प्लास्टिक जरकीन मे भरी करीब 10 लीटर महुआ शराब बरामद की गईं । आरोपी को शराब रखने एवं बिक्री करने के तहत धारा 94 बीएनएसएस. का नोटिस दिये जाने पर कोई कागजात अथवा लायसेंस नही होना पाया गया। आरोपी के कब्जे से दो नग पॉच लीटर क्षमता वाली पीले रंग का प्लास्टिक जरकीन में भरी करीब 10 लीटर महुआ शराब कीमती 2000 रू को जप्त किया गया आरोपी दुष्यंत पटेल पिता पीलुराम उम्र 25 वर्ष साकिन बेंदोझरिया थाना खरसिया के विरुद्ध धारा 34(2) आब० एक्ट के तहत अपराध पाये जाने से आज दिनांक 01.06.25 को गिरप्तार किया गया है। जप्ती के संबंध मे धारा 105 बीएनएसएस० के प्रावधानो के तहत कार्यवाही कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
इस कार्यवाही में एसडीओपी प्रभात पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजेश जांगड़े के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक अशोक देवांगन आरक्षक सत्यनारायण सिदार की अहम भूमिका रही













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