अब 45 दिन तक ही स्टोर किए जाएंगे चुनावों के वीडियो फुटेज और तस्वीरें, निर्वाचन आयोग ने बदले नियम:-
निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया के वीडियो फुटेज और तस्वीरों को संग्रहित करने की अवधि को घटाकर 45 दिन कर दिया है। 30 मई 2025 को सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी पत्र में आयोग ने कहा कि, अगर 45 दिनों के भीतर किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव याचिका दायर नहीं होती, तो सीसीटीवी, वेबकास्टिंग और वीडियो फुटेज नष्ट किए जा सकते हैं। आयोग ने इस बदलाव का कारण सोशल मीडिया पर इन सामग्रियों के “दुर्भावनापूर्ण उपयोग” और गलत सूचना फैलाने की घटनाओं को बताया। पहले ये सामग्रियां 3 महीने से एक साल तक संग्रहीत की जाती थीं। आयोग ने स्पष्ट किया कि, ये रिकॉर्डिंग कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं हैं, बल्कि आंतरिक प्रबंधन के लिए उपयोग होती हैं। दिसंबर 2024 में नियम 93(2)(a) में संशोधन कर जनता के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुंच सीमित कर दी गई थी, ताकि मतदाता गोपनीयता बनी रहे।
अब 45 दिन तक ही स्टोर किए जाएंगे चुनावों के वीडियो फुटेज और तस्वीरें, निर्वाचन आयोग ने बदले नियम:-













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